स्कूल के बाद उज्जैन में होस्टल भी बंद, रैली-जुलूस प्रतिबंधित, खेलकूद, मनोरंजन पर भी प्रतिबंध | Ujjain COVID-19 News

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स्कूल के बाद उज्जैन में  होस्टल भी बंद, रैली-जुलूस प्रतिबंधित, खेलकूद, मनोरंजन पर भी प्रतिबंध | Ujjain COVID-19 News
उज्जैन, मध्य प्रदेश 1 min read 17 Jan 2022

स्कूल के बाद उज्जैन में होस्टल भी बंद, रैली-जुलूस प्रतिबंधित, खेलकूद, मनोरंजन पर भी प्रतिबंध | Ujjain COVID-19 News

उज्जैन में कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों के चलते कलेक्टर आशीषसिंह ने नए सिरे से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। सोमवार शाम को जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी तक सभी स्कूलों के होस्टल भी बंद रहेंगे

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स्कूल के बाद उज्जैन में होस्टल भी बंद, रैली-जुलूस प्रतिबंधित, खेलकूद, मनोरंजन पर भी प्रतिबंध | Ujjain COVID-19 News

स्कूल के बाद उज्जैन में  होस्टल भी बंद, रैली-जुलूस प्रतिबंधित, खेलकूद, मनोरंजन पर भी प्रतिबंध | Ujjain COVID-19 News

उज्जैन में कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों के चलते कलेक्टर आशीषसिंह ने नए सिरे से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। सोमवार शाम को जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी तक सभी स्कूलों के होस्टल भी बंद रहेंगे। प्री बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अलग से आदेश जारी किया जाएगा। मेले (धार्मिक एवं व्यवसायिक) जिनमें जन समूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त जुलूस एवं रैली प्रतिबंधित रहेगी।

  • समस्त राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।
  • बन्द हॉल में हॉल की क्षमता 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे।
  • खेलकूद सम्बन्धी गतिविधियों के लिये स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
  • सभी प्रकार के मेले तथा सामूहिक स्नान जिनमें जन समूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे।
  • विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। अन्तिम संस्कार/उठावना में अधिकतम 50 लोगों को ही अनुमति दी जा सकेगी।
  • विदेशों से आये व्यक्तियों के संक्रमित होने पर उनका रिकार्ड रखना जरूरी है। इनकी जानकारी सीएमएचओ तथा स्मार्ट सिटी कार्यालय में बनाये गये कोरोना कंट्रोल रूम को देना अनिवार्य होगा।
  • कंटेनमेंट एरिया में रहने वालों ने यदि कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।
  • कलेक्टर द्वारा जारी उक्त आदेश का उल्लंघन भादंसं-1860 की धारा-188 तथा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। उक्त आदेश आगामी आदेश तक की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ

महाकालेश्वर मंदिर सुबह 4:00 बजे से रात 11:00 बजे तक खुला रहता है। भस्म आरती सुबह 4:00 बजे होती है जिसके लिए ऑनलाइन बुकिंग आवश्यक है।
महाकाल लोक में 108 स्तंभ, 52 प्रतिमाएं, रुद्र सागर झील का सौंदर्यीकरण, शिव पुराण की कथाओं के दृश्य और भव्य प्रवेश द्वार देख सकते हैं।
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